इंदौर न्यूज़ (Indore News)

पूर्व मंत्री विधायक सिंघार के खिलाफ एफआईआर हाई कोर्ट द्वारा निरस्त

  • पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई थी

इंदौर (Indore): पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक उमंग सिंघार (umang singhar) के विरुद्ध पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ की सिंगल बेंच ने निरस्त कर दी है. उनकी ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने उक्त याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर निरस्त किए जाने की पुष्टि की है.


उल्लेखनीय है कि गत वर्ष नवंबर 2022 में धार जिले के गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने प्रताड़ना, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का केस दर्ज कराया था. इस एफआईआर को सिंघाड़ द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर धारा 482 में चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने की गुहार की थी. इस पर विगत दिनों दो दिन तक बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था.

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