पेरिस। फ्रांस ने भारतीय (France has Indian) यात्रियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब फ्रांस के जरिए हवाई यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा (airport transit visa) लेने की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले को भारत और फ्रांस (France & Indian) के मजबूत होते रिश्तों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल से यह नियम लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की जमीन से केवल हवाई मार्ग से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों को अब ट्रांजिट वीजा नहीं लेना होगा, जिससे यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी।
मैक्रों की भारत यात्रा में बनी थी सहमति
इस फैसले की नींव उस समय रखी गई थी जब इमैनुएल मैक्रों फरवरी में भारत दौरे पर आए थे। उसी दौरान भारतीय यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति बनी थी।
क्या होता है ट्रांजिट वीजा?
एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा एक अल्पकालिक अनुमति होती है, जो यात्रियों को किसी देश के एयरपोर्ट पर रुककर दूसरी फ्लाइट पकड़ने की इजाजत देती है। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते और न ही देश में प्रवेश कर सकते हैं।
कब फिर भी वीजा जरूरी होगा?
हालांकि, यदि किसी यात्री को फ्रांस में फ्लाइट बदलने के लिए इमिग्रेशन से गुजरना हो या लंबा लेओवर होने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़े, तो उसे शॉर्ट-स्टे वीजा लेना होगा।
यह फैसला न सिर्फ भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और विश्वास को भी दर्शाता है।
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