भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

गांवों में चलेंगी सरकारी बसें

  • कैबिनेट ने दी ग्रामीण लोक परिवहन सेवा को मंजूरी

भोपाल। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में अब जल्द ही सरकारी यात्री वाहन चलेंगे। शिवराज कैबिनेट ने ग्रामीण लोक परिवहन सेवा नीति को मंजूरी दे दी है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्टर के तहत विदिशा जिले में यह सेवा शुरू होगी। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आर.टी.सी. मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में एक मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए सम्बंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 116 क के उपनियम (3) में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन, ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णत: छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी छमाही में वाहन संचालक को प्रदाय किया जाना शामिल है। इस सम्बन्ध में सभी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी।


समूहों में नहीं टुकड़ों में बंटेंगी रेत खदानें
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक/ अस्थाई व्यवस्था लागू किये जाने का अनुमोदन किया। ऐसे जिलों में जहाँ रेत नियम 2019 में ठेके समर्पित/निरस्त हुए हैं। वहाँ की समस्त रेत खदानों को कलेक्टर द्वारा 10 दिवस की ई-नीलामी से छोटे समूह बनाकर निर्वर्तन किया जाएगा। प्रथम बार ई-नीलामी की प्रक्रिया असफल होने पर दूसरी बार की ई-नीलामी के लिए 5 दिवस की सूचना जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर, जिले की भौगोलिक स्थिति एवं राजस्व सीमा के आधार पर छोटे समूह बनाकर ई-नीलामी कर सकेंगे। ई-नीलामी के लिए ऐसी खदानों को वरीयता दी जायेगी, जिनमें वैधानिक स्वीकृतियाँ यथा माईनिंग प्लान/ई.सी./सी.टी.ओ. स्वीकृत है। ई-नीलामी का प्रारंभिक मूल्य संबंधित जिले की निरस्त/समर्पित ठेके की निविदा की प्रचलित दर (रूपए प्रति क्यूबिक मीटर) रखी जायेंगी। यह नीलामी 3 माह अथवा समूह के नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंध निष्पादन, जो भी पहले हो, के लिए की जायेगी। इसके अतिरिक्त रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में तात्कालिक/अस्थाई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु अन्य तकनीकी सुधार भी किये गये हैं।

10 रुपए में नकल
मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सी.एम जनसेवा-181 से लोक सेवा गारंटी में राजस्व विभाग की कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि मोबाइल पर प्रदाय की जा रही है। इस सेवा के लिये मात्र 10 रूपये प्रति पृष्ठ फीस रखी जायेगी।

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