भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

न्यू ईयर के जश्न पर पहरा: रात 11 बजे के बाद नहीं कर सकेंगे पार्टी, शराबियों को पकडऩे 2 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

  • पुलिस के 150 जगहों पर चेकिंग पाइंट, 40 जगह ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग होगा
  • शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ गाड़ी जब्त भी होगी

भोपाल। राजधानी में न्यू ईयर के जश्न पर पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा रहेगा। जश्न के दौरान पुलिस और प्रशासन कढ़ाई के साथ शासन की गाइड लाइन का पालन कराएगी। नाईट कफ्र्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पुलिस ने हादसों को रोकने के लिए कल शाम 6 बजे से शहर में चेकिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं रात 11 तक ही नए साल का जश्न मनाया जा सकेगा। शराबियों को पकडऩे के लिए शहर भर में 2 हजार पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे।



जानकारी के अनुसार नव वर्ष के आगमन पर शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में शहर में विभिन्न आयोजनों/उत्सव व आवागमन के दौरान आमजन की सुरक्षा हेतु गुरुवार शाम 6 बजे से विशेष चेकिंग एवं पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। शहर के करीब 150 प्रमुख मार्गों और स्थानों पर विशेष चेकिंग टीम तैनात किए जाएंगे। इसमें से 40 स्थानों पर ब्रीथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच की जाएगी। इसमें जुर्माने के साथ ही गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई भी होगी। तेज गति से वाहन चलाकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ व बिना हेलमेट एवं तीन सवारी दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती की जाएगी। हाइवे पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। खासकर तौर पर आउटर नाकों पर संदिग्धों की सघनता से चेकिंग की जाएगी। बीडी एन्ड डीएस टीम द्वारा रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, मार्केट आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से एंटीसबोटेज चेकिंग की जा रही हैं। थाना स्टाफ द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, गार्डन आदि स्थानों पर होने वाले आयोजनों हेतु संचालकों को शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों ने डीजे/बैंड संचालकों की मीटिंग कर उन्हें गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

यह हो सकती है गाइड लाइन
ओपन स्पेस जैसे गार्डन या मैदानों में होने वाले आयोजन में एक बार में 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए। होटल, क्लब और पब आदि में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही नए साल का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा। नए साल के कार्यक्रम में होटल या अन्य स्थानों पर कहीं भी भोपाल से बाहर के कलाकार या सेलिब्रिटी नहीं बुलाए जा सकेंगे। भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटलों में होंगे, उन्हें रात 11 बजे तक इसे बंद करना होगा। सभी होटल-रेस्त्रां, बार,पब संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर सहित अन्य व्यवस्था करना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। रात में कार्यक्रम मनाने के बाद 11 बजे के बाद अगर यह खुले मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालकों को तय समय तक मेहमानों को विदा करना होगा। अगर शिकायत मिलती है, तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अधिकारियों के मुताबिक रात में वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते या हुड़दंग करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

इनका कहना है
शासन की गाइड लाइन के अनुसार रात 11 बजे तक ही नए साल का जश्न मनाने की अनुमति होगी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतेजाम होंगे। आउटर नाकों पर विशेष चेकिंग कराई जाएगी। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
मकरंद देऊस्कर, पुलिस कमिश्नर भोपाल

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