गुरुग्राम । गुरुग्राम में साल 2018 में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या (Rape-Murder) के लिए दोषी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने की मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की जघन्य हत्या दोषी के राक्षसी आचरण का एक उदाहरण है। हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को प्रासंगिक प्रावधानों के मुताबिक जल्द एक जल्लाद नियुक्त करने का निर्देश दिया और दोषी अपीलकर्ता पर मृत्युदंड की सजा को क्रियान्वित करने के लिए अनुसूची तैयार करने को भी कहा। गुरुग्राम की विशेष अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।
सड़क पर लहुलूहान हालत में मिला था शव, पडोसी था दोषी
12 नवंबर 2018 को गुरुग्राम के सेक्टर-65 के अधीन एक क्षेत्र में तीन वर्षीय बच्ची का शव नग्न हालत में सड़क पर खून से लथपथ पाया गया। दोषी सुनील पीड़िता का पड़ोसी था, जिसने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की थी। पोक्सो अधिनियम के तहत गुरुग्राम की विशेष अदालत ने उसे तीन फरवरी 2024 को गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत मौत की सजा सुनाई थी। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि हुई थी कि पीड़िता के शरीर पर खून के धब्बे और अन्य स्वैब दोषी के थे।
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