
नई दिल्ली। हिजाब मामले (Hijab Row) को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की तरफ से दिए गए आंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. गुरुवार को उच्च न्यायालय (High Court) ने मामला लंबित होने तक किसी भी धार्मिक कपड़े या हिजाब पहनने पर रोक (Prohibition on wearing religious clothes or hijab) लगा दी थी. अपीलकर्ताओं का कहना है कि यह अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर मुस्लिम छात्राओं के बीच अंतर (Interim order creates distinction between Muslim and non-Muslim girl students) पैदा करता है. कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है.
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