नई दिल्ली: अनुकंपा (compassionate) पर होने वाली नियुक्तियों को लेकर सर्कार ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अनुकंपा नियुक्ति नीति (Compassionate Appointment Policy) में बड़ा फेर बदल किया है. सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) के कर्मचारी के परिजनों को भी नौकरी मिल सकेगी. MHA ने इसके लिए अनुकंपा नियुक्तियों के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी है.
इस संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद नौकरी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन तथा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजन को भी अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. सरकार की इस नई नीति से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. संशोधित निति में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल किए गए हैं, जिनकी आतंकवादी हमलों, झड़पों आदि में जान चली जाती है. ऐसे में सरकार ने इस फैसले सेइन सैनिकों की फैमिली को बड़ी राहत मिली है.
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है. ऐसे कर्मचारी, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गयी है या जिन्होंने चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली है. जिनके परिवार अभाव में आ जाते हैं और जिनके पास अजीविका का कोई साधन नहीं रह जाता, ऐसे आश्रितों को इससे फायदा होगा.’गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस फैसले का मकसद संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक विपत्ति से बाहर निकालना है. नये दिशानिर्देश अधिक पारदर्शिता लाएंगे और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को उद्देश्यपरक बनाएंगे.
सरकार की इस दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और उद्देश्य. परिवार की आर्थिक स्थिति का संपूर्ण आकलन किया जाना चाहिए. आपको बता दे कि इसमें कमाने वाले व्यक्ति अथवा सदस्यों, परिवार का आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की आर्थिक जरूरतों के बारे में भी गौर किया जाना चाहिए.’ नई नीति कर्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इसमें वेलफेयर अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति दिलाने में मदद करेंगे.
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