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कोरोना में उपयोगी दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी में भारी कमी


नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने कोरोना के उपचार में उपयोगी प्रमुख दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी (GST) दर में भारी कमी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ब्लैक फंगस (black fungus) में उपयोगी दवाओ पर जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् की आज हुई 44वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए।

परिषद् की 43वी बैठक इस संबंध में राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था और उसी की सिफारिशों के अनुरूप ये निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रियों के समूह की अधिकांश सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए टॉसिलिजयूमैब (tocilizumab) और एम्फोटेरिसिन बी (amphotericin b) पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से कम कर शून्य कर दिया गया है। उन्होने कहा कि हेपरिन, रेमदेसवीर पर जीएसटी को 12प्रतिशत से कम कर पांच फीसदी कर दिया गया है।


उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा फार्मा विभाग द्वारा कोविड उपचार के लिए अनुमोदित दवाओं पर जीएसटी दर अब पांच फीसदी रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन जेनरेटर, ऑक्सिजन कांसेनट्रैटर, वेंटीलेटर, वेंटिलटर मास्क, बी आई पीए पी मशीन, हाई फ्लो नसल कैनुला, कोविड टेंिस्टग किट, पल्स आॅक्सीमटर पर जीएसटी को 12प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।


सीतारमण ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर, थर्मामीटर, दाह संस्कार के लिए उपयोगी उपकरण और उसकी स्थापना आदि पर जीएसटी को 18प्रतिशत से कम कर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एंबुलेंस पर भी जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटा कर 12 फीसदी कर दिया गया है।

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