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आयकर विभाग का करदाताओं से 28 फरवरी तक आईटीआर वेरीफाई कराने की अपील

नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income tax department) ने रविवार को करदाताओं (Taxpayers) से आयकर रिटर्न (आईटीआर) वेरीफाई (Verify Income Tax Return (ITR)) कराने का आखिरी मौका न चूकने की सलाह दी है। दरअसल आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर वेरीफाई कराने की अतिम तिथि 28 फरवरी तक है।


आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए करदाताओं से अपील की है कि निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर सत्यापन की अंतिम तिथि 28 फरवरी का आखिरी मौका न चूकें। क्योंकि, आईटीआर सत्यापित नहीं होने पर आपकी फाइलिंग अधूरी है। करदाता इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://incometax.gov.in पर जाकर #ITR #VerifyNow के जरिये अपने आईटीआर के वेरिफिकेशन को कन्फर्म कर सकते हैं।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर आईटीआर का सत्यापन करना जरूरी होता है। इसके अलावा करदाता बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) कार्यालय में आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेजकर सत्यापन कर सकते हैं। यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पहले ही निर्धारण वर्ष 2020-21 के आईटीआर सत्यापन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021 को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया था। (एजेंसी, हि.स.)

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