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इंदौर: 100 एकड़ जमीन लाओ और भू-उपयोग बदलवाओ

July 21, 2026

इंदौर-भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर अमल के लिए महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम लागू
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने जारी कर दिया गजट नोटिफिकेशन… अधिनियम हुए लागू, योजनाएं घोषित करने के भी रहेंगे अधिकार…

इंदौर। शासन ने मध्यप्रदेश (MP) महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इस आशय का गजट नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया है। अभी जो इंदौर-भोपाल (Indore-Bhopal) मेट्रो पॉलिटन एरिया घोषित किया गया उसके चलते यह अधिनियम महत्वपूर्ण है और इसी के तहत मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम होगा। 15 पदेन सदस्य इस समिति में रहेंगे, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी और इसके अलावा 30 सदस्य नगरीय पालिकाओं के निर्वाचित और पंचायतों के अध्यक्षों में से जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत भू-उपयोग परिवर्तन के साथ टीपीएस योजनाएं घोषित करने के भी अधिकार इस समिति के पास रहेंगे और 100 एकड़ जमीन अगर एकमुश्त है तो उसके आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान में करवाया जा सकेगा। वर्तमान में इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में आधा दर्जन जिलों की 16 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन शामिल की गई है। हालांकि इन शहरों का मास्टर प्लान अलग से नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा बनाया जाएगा और तय किए गए निवेश क्षेत्र के बाहर यह अथॉरिटी काम करेगी।


  • बीते कई समय से मेट्रो पॉलिटन एरिया पर कवायद चल रही है। भोपाल के साथ इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन को सबसे पहले अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए शासन ने मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम भी गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष और विभागीय मंत्री के साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी बतौर उपाध्यक्ष रहेंगे। राजस्व विभाग के मंत्री भी इसमें उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। मुख्य सचिव के अलावा भार साधक सचिव भी कई विभागों के रहेंगे, जिसमें पर्यटन, पर्यावरण, परिवहन, लोक निर्माण के साथ नगरीय विकास, पंचायत और ग्रामीण, लोक स्वास्थ्य, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के अलावा महानगर आयुक्त के सदस्य सचिव होंगे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सचिव स्तर के रहेंगे। प्राधिकरण की तर्ज पर मेट्रो पॉलिटन रीजन द्वारा भी निवेश क्षेत्र के बाहर योजनाएं घोषित की जा सकेगी। उदाहरण के लिए इंदौर के आगामी मास्टर प्लान में 79 गांव शामिल किए गए हैं, उनको छोड़कर यह अथॉरिटी प्लानिंग कर सकेगी। महानगर नियोजन समिति में जो 30 सदस्य शामिल रहेंगे उसका बकायदा निर्वाचन होगा और उसकी भी पूरी प्रक्रियाइस गजट नोटिफिकेशन के साथ तय की गई है। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 16 के तहत भी जो समिति गठित होगी उसमें नगर तथा ग्राम निवेश के प्रतिनिधि के अलावा पर्यावरण, वित्त योजना व अन्य सदस्य शामिल रहेंगे। इसके साथ ही एक एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण का भी गठन होगा, जो कि यातायात और लोक परिवहन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करेगी। इसमें अध्यक्ष मुख्य सचिव रहेंगे और नगरीय विकास, परिवहन और लोक निर्माण विभाग के भार साधक सचिव बतौर सदस्य तथा आयुक्त निगम के अलावा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सहित पुलिस आयुक्त महाप्रबंधक रेलवे झोन और नगरीय परिवहन के दो विशेषज्ञ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम भी मौजूद होंगे। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकास योजनाएं भी तैयार की जा सकेगी और इनमें जो उपलब्ध सम्पत्तियां रहेंगी उसके निपटान के लिए भी दो तरह की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसमें सीलबंद लिफाफे में ऑनलाइन बोली आमंत्रित करने या पूर्व निर्धारित मूल्य पर लॉटरी के जरिए सम्पत्तियों का निपटान होगा। महानगर आयुक्त द्वारा वार्षिक बजट बनाने के साथ समय-समय पर बैठक भी बुलाई जाएगी और वित्त वर्ष की समाप्ति से दो महीने के भीतर शासन को वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें निष्पादन के अधीन योजनाएं, अर्जित सम्पत्तियों का ब्योरा, भूमि के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट, यातायात परिवहन, नवीन योजनाएं बनाने के लिए वित्तीय व्यवस्था से जुड़े लिए गए निर्णय सहित अन्य जानकारी रखना होगी। मेट्रो पॉलिटन अथॉरिटी को कई तरह की शक्तियां भी दी गई है, जिसमें भू-उपयोग परिवहन भी करवाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए न्यूनतम 40 हेक्टेयर यानी लगभग 100 एकड़ जमीन होना अनिवार्य रहेगा। भू-उपयोग बदलवाने से जुड़ी सूचना पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित किए जाएंगे और शहरी विकास योजना यानी टीपीएस को लागू करने की शक्ति भी मिलेगी। कुल मिलाकर 45 सदस्यीय समिति मेट्रो पॉलिटन अथॉरिटी के अधीन काम करेगी और इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब शासन इस समिति के गठन सहित अन्य प्रक्रियाशुरू करेगा। इसके सदस्यों को हटाए जाने या उनके खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी प्रक्रिया भी तय कर दी गई है।

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