
इंदौर। इंदौर में सड़क दुर्घटना के एक मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अधिवक्ता रमेशचंद्र कुशवाह की प्रभावी पैरवी सफल रही। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), इंदौर ने मामले की सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में 21 लाख 98 हजार 437 रुपये का मुआवजा तथा इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश पारित किया।
जानकारी के अनुसार, यह मामला एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें तेज रफ्तार टेंपो ट्रेवलर की टक्कर से पीड़िता का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना में उसकी कमर, पैर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। लंबे समय तक उसका उपचार चला और ऑपरेशन के कारण वह काफी समय तक सामान्य जीवन और अपने कार्य करने में असमर्थ रहा।
दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता रमेशचंद्र कुशवाह ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इंदौर में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। उन्होंने न्यायालय के समक्ष दुर्घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत किए।
अधिवक्ता कुशवाह की प्रभावी दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने पीड़ित परिवार के पक्ष में 21,98,437 रुपये के मुआवजे के साथ 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का अवार्ड पारित किया।
यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ठोस साक्ष्यों और प्रभावी कानूनी पैरवी के माध्यम से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाया जा सकता है। अधिवक्ता रमेशचंद्र कुशवाह की सफल पैरवी से पीड़ित परिवार को न्यायालय से उचित राहत प्राप्त हुई।
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