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INDORE UNLOCK:12 बजे तक ही खुल सकेगी किराना दुकाने; निर्माण कार्यों और उद्योग को छूट

  • आवश्यक सेवाओं ,निर्माण, कृषि को छूट
  • शादियों पर रोक
  • शनिवार और रविवार जारी रहेगा जनता कर्फ्यू
  • इंदौर कल से 25 फ़ीसदी अनलॉक

इंदौर। इंदौर में आज सोमवार सुबह क्राइसिस मैनेजमेंट समिति (Crisis Management Committee) की बैठक के बाद शाम को कलेक्टर ऑफिस में एक बार और बैठक हुई, जिसमें कल 1 जून से होने वाले अनलॉक का अंतिम खाका तैयार किया गया। हालांकि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता को दिए गए संबोधन के बाद ही हुई। जैसी की उम्मीद जताई जा रही थी कि इंदौर में चल रहे कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में छूट दी जाएगी और कई सेक्टर खोल दिए जाएंगे। वैसा ही आज राज्य सरकार ने किया। हालांकि कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है, लेकिन बहुत कुछ मामलों में रियायत दी गई है, जिससे शहर धीरे-धीरे अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट को यथावत रखते हुए अलग से आदेश जारी किए है।

इंदौर कलेक्टर द्वारा जो छूट दी गई है उसमें समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां तो चालू रहेंगी ही वही कच्चा माल (Raw Material) और तैयार माल (Finished Material) लाने ले जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। इसके साथ-साथ अस्पताल नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी तथा अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। पहले की तरह पेट्रोल-डीजल, गैस की सुविधा जारी रहेगी और बैंक तथा एटीएम (ATM) भी खुले रहेंगे। बैंक इंश्योरेंस से जुड़े संस्थानों, कोआपरेटिव सोसाइटी, कैश मैनेजमेंट एजेंसी को आवागमन की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन निजी बसों और ट्रेनों के माध्यम से आवागमन हो सकेगा। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग की सर्विस को भी अनुमति होगी। उसके साथ ही यलो एवं ग्रीन जोन के गांवों में समस्त मनरेगा कार्य, तेंदूपत्ता संग्रहण किए जा सकेंगे ल। वहीं जिला स्तर पर परंपरागत रूप से लगने वाला लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल की शर्त पर चालू रहेगा।


कोरोना काल में नई राहत देते हुए मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर , मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। वही परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी भी आ जा सकेंगे। निजी सुरक्षा सेवाओं को पहले की तरह अनुमति रहेगी, वहीं घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्पर, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

लोकल परिवहन के साधनों में ऑटो (Auto) और ई रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी एवं निजी वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर मास्क पहने हुए यात्रा कर सकेंगे।

इन दुकानों को मिली छूट
खाद, बीज, कीटनाशक (Construction) संस्थान एवं आउटलेट सोमवार से शुक्रवार 8:00 से शाम 5:00 बजे तक संचालित हो सकेंगे। इसके साथ ही जिले एवं शहर में कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण संबंधी दुकानें मंगलवार एवं गुरुवार को सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक संचालित होगी। चश्मे की दुकानों को भी अनुमति दी गई है जो सप्ताह में 5 दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होगी।

आटा चक्की सप्ताह में 5 दिन सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक, दूध वितरण सुबह 6:00 से 10:00 बजे तथा शाम को 5:00 से 8:00 बजे तक एवं गरीबों के राशन संबंधी कंट्रोल दुकान में 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी। किराना दुकानों को भी सप्ताह में 5 दिन 12:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वही सियागंज, मल्हारगंज, छावनी मालवा मिल एवं अन्य स्थानों की थोक दुकानें सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खोल सकेगी। इन दुकानों पर माल की बिक्री फोन पर आर्डर लेकर वाहनों से की जाएगी। अभी चोइथराम फल सब्जी मंडी एवं निरंजनपुर फल सब्जी मंडी बंद रहेगी तथा हाट बाजार की तरह फल सब्जी विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। फल सब्जी ठेलों के माध्यम से बेची जा सकेगी।

सभी शासकीय एवं अशासकीय सिविल निर्माण संबंधी गतिविधि भी शुरू हो सकेगी, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। वही निर्माण से जुड़ी दुकाने जैसे सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी, सेनेटरी, इलेक्ट्रिकल, बिजली एक्यूमेंट रिपेयर, हार्डवेयर, टाइल्स एवं पेंटस की दुकानें सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकेंगी, वही दोपहिया और चार पहिया वाहनों के गैरेज भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक संचालित हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एकल दुकानें 5 दिन सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी।

वैक्सीनेशन केंद्रों (Vaccination Center) की आवाजाही भी मुक्त रहेगी। वहीं पशु पक्षी आहार के संस्थान भी सुबह 8:00 से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि उच्च जोखिम वाले लोगों को टीकाकरण युद्ध स्तर पर कराया जाना है। वही जिसे जो अनुमति दी गई है उन्हें कोविड-19 प्रोटोकाल के हिसाब से पालन करना होगा।हालांकि इंदौर जिले में 15 जून तक शादियां (Weddings) नहीं हो सकेंगी वहीं अंतिम यात्रा में 10 व्यक्ति ही रहेंगे।

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