व्‍यापार

जनवरी से बीमा कंपनियां टर्म इंश्योरेंस में करेंगी बदलाव


नई दिल्ली. कोरोना काल में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने आम लोगों के हित के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. मसलन, बीमा कंपनियों की ओर से ग्राहकों को कोरोना कवच पॉलिसी मिली है. इसी कड़ी में अब इरडा ने बीमा कंपनियों को एक स्‍टैंडर्ड टर्म प्‍लान लॉन्‍च करने को कहा है. आइए जानते हैं इस प्‍लान के बारे में. .

सरल जीवन बीमा पेश करने का आदेश
दरअसल, इरडा ने 1 जनवरी 2021 तक ‘सरल जीवन बीमा’ बीमा पॉलिसी पेश करने का निर्देश दिया है. यह पॉलिसी 25 लाख रुपये तक की है. इस तरह की पॉलिसी से ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी. इरडा ने कहा कि ‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी. जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि 5 से 40 साल तक होगी. दिशानिर्दशों के मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है.

आपको यहां बता दें कि टर्म प्‍लान में ग्राहकों को कोई मेच्योरिटी बेनेफिट नहीं मिलेगा. इस पॉलिसी के तहत सुसाइड के मामले में कोई क्लेम नहीं मिलेगा. पॉलिसीधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को बीमित राशि के बराबर क्लेम मिलेगा. इसके तहत जेंडर, आवास, यात्रा, पेशा या शैक्षणिक योग्यता से कोई मतलब नहीं है और कोई भी इसे खरीद सकता है.

नए साल में अनिवार्य
इरडा ने कहा कि सभी जीवन बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 से ‘सरल जीवन बीमा’ को पेश करना अनिवार्य होगा. उन्हें इसके लिए नया प्रीमियम लेनदेन की अनुमति होगी. ’’ बाजार में विभिन्न तरह के टर्म उत्पादों को देखते हुए इरडा ने यह मानक उत्पाद तैयार किया है. दरअसल, मौजूदा योजना आपस में शर्तें इत्यादि को लेकर बहुत अलग-अलग हैं जिससे ग्राहक को एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने में दिक्कत आती है.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट
बजाज आलियांज लाइफ के मुख्य वित्त अधिकारी भारत कलसी ने कहा कि इरडा के दिशानिर्देश बाजार और देश की जरूरत के अनुरूप हैं. उन्होंने कहा कि हम मानक उत्पाद का स्वागत करते हैं. यह लोगों के बीच बीमा उत्पाद को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा.

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