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हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया


बेंगलुरु । कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ (Three-Judges Bench) ने हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार (Government) को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने (Open Schools) का निर्देश दिया (Directs) ।


जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, “स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए।”

मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।

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