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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 16 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

  • August 11, 2021


    बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने बेंगलुरु (Bengaluru) की 16 मस्जिदों (16 mosques) के प्रबंधन को मंगलवार को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में हलफनामा (Affidavits on loudspeakers) दाखिल (File) करने का आदेश (Order) दिया है।


    मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने इस संबंध में निर्देश दिए। जनहित याचिका (पील) थानीसांद्रा रोड पर आइकन अपार्टमेंट के 32 निवासियों द्वारा दायर की गई थी।
    सुनवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन ने कहा कि उन्होंने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति ले ली है। पीठ ने कहा कि मस्जिदों के प्रबंधन को अदालत के समक्ष एक हलफनामा देना होगा कि क्या वे ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

    उन्हें हलफनामे में यह भी उल्लेख करना होगा कि, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किया है और यदि लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तो वे लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे।

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