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बैंक​में​चेक देने से पहले जान लीजिए RBI का नया नियम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

नई दिल्ली: अगर आप से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. अब किसी व्यक्ति या संस्था को चेक देने से पहले आरबीआई का नया नियम जरूर जान लें. दरअसल, रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने एक अगस्त से बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. आरबीआइ ने नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है. ये नया नियम सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में भी यह नियम लागू होगा.

चेक देने से पहले जान लें ये नियम
इस नए नियम के तहत अब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लीयर हो जाएगा. लेकिन ऐसे में अब आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है. ऐसा इसलिए क्योंकि अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लीयर हो सकता है. यानी आपको चेक के क्लीयरेंस के लिए हर समय अपने खाते में बैलेंस रखना होगा, वरना अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो आपको पेनाल्टी लग सकती है. पहले चेक जारी करते समय ग्राहक को ऐसा लगता था कि यह छुट्टी के बाद ही क्लीयर होगा. लेकिन अब छुट्टी के दिन भी यह क्लीयर हो सकता है.

सैलरी, पेंशन, EMI पेमेंट की सुविधा वीकेंड पर भी
आपको बता दें कि NACH एक बल्क पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेश ऑफ इंडिया (NPCI) संचालित करता है. जो कई तरह के क्रेडिट ट्रांसफर जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन की सुविधा देता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की EMI, म्यूचुअल फंड निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान की भी सुविधा देता है. मतलब अब आपको इन सारी सुविधाओं को हासिल करने के लिए सोमवार से शुक्रवार यानी Week Days का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये काम Weekends में भी हो जाएंगे.

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