भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

फसल बीमा की न्यूनतम राशि के लिए बनेगा कानून

  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ऐलान किया है कि मध्यप्रदेश सरकार फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर नियम बनाने जा रही है। सीएम ने कहा- वर्तमान ने किसानों को फसल बीमा योजना का पर्याप्त लाभ नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं जिस कारण अब सरकार न्यूनतम राशि को लेकर नियम बनाने जा रही है। वहीं, मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी फसल बीमा योजना के प्रावधान में बदलाव की मांग की है।
सीएम ने कहा- वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को अधिक से अधिक राहत की आवश्यकता है। कोरोना की स्थितियों में किसान अपनी फसल के दाम खुद तय कर एक राष्ट्र एक बाजार के अनुरूप अधिक लाभ हासिल कर सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए दो विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। लोकसभा से पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज देश का किसान आत्मनिर्भर बनने का इच्छुक है। आज देश का किसान नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है। कृषि सुधार विधेयक का मंतव्य भी यही है कि किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करे और राज्यों की सीमाओं से हटकर उपज की बिक्री-खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगा। वैकल्पिक व्यापार का माध्यम मिल जाने से किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकेगा।
इसके साथ ही राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय व्यापार को सरल बनाया जा सकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को यथावत रखते हुए राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी कार्य करेंगी। कृषि क्षेत्र में निवेश वृद्धि से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन विधेयकों के फलस्वरूप न सिर्फ कृषि क्षेत्र अपितु हमारी समूची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत हो सकेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को विपणन के विकल्प मिल रहे हैं। किसानों को आय समर्थन के लिए ही पी.एम. किसान स्कीम भी लागू की गई। केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की। वर्ष 2020-21 में 1,34,399.77 करोड़ का आवंटन किया गया जो पूर्व वर्ष 1,30,485.21 करोड़ से अधिक है। इसके पूर्व वर्ष में भी आवंटन बढ़ाया गया था। केन्द्रीय बजट 2018-19 में उत्पादन लागत का न्यूनतम डेढ़ गुना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था।

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