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Lok Sabha Election: आचार संहिता लगते ही MP में एक्शन शुरू, करना होगा इन नियमों का पालन

डेस्क: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लगते ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) शासन एक्शन (Goverment Action) मोड में आ गया है. शनिवार (16 मार्च) की देर रात प्रदेश के सभी जिलों, तहसीलों में निकाय के कर्मचारी चौक चौराहों पर लगे बैनर-पोस्टर हटाते नजर आए . इसके अलावा प्रदेश भर में शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की भी कार्रवाई की गई है.

बता दें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए चार चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी. पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को सम्पन्न होगी. सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून को घोषित किए जाएंगे.

एमपी कब-कहां होगी वोटिंग

  1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान होगा.
  2. दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में 26 अप्रैल को मतदान होगा.
  3. तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई को मतदान होगा.
  4. इसी प्रकार चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगौन एवं खंडवा में 13 मई को मतदान होगा.

चुनाव परिणाम धारा 144 लागू
प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए.

  1. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यवक्ति एकत्रित नहीं होंगे.
  2. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, अग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही उपयोग करेगा. किसी भी प्रकार की उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
  3. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहनयासाधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा. शासकीययाअशासकीय स्कूल मैदानयाभवनए, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी.
  4. कोई व्यक्तियासंस्था, समूह डीजे अथवा बैण्ड का संचालक या अन्य कोई, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्डयाडीजेयाध्वनि यंत्र का उपयोग नहीं करेगा.
  5. कोई व्यक्तितयासंस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जूलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा ना ही लेकर चलेगा एवं ना ही उपयोग करेगा.
  6. किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखेयाविस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.
  7. कोई भी व्यक्तियासंस्था समूह या अन्य, किसी भी रथन पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा.
  8. कोई भी व्यक्तियासमूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सडक़, रोड, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे ना ही किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न करेंगे तथा किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे.
  9. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्थायें ग्रुप एडमिन या अन्य सोशन मीडियायाइलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्पयूटर, फेसबुक, ई.मेल, वहाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भडक़ाने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा.
  10. मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा.
  11. कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा.
  12. समस्त होटलयालॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत कराएंगे.
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