
– राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी किए आदेश
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्राथमिक कक्षाओं (primary classes) में अध्ययनरत सभी दिव्यांग विद्यार्थियों (All handicapped students) को परीक्षाओं के दौरान निर्धारित अवधि से 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को सभी जिलों के कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।
राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं वाले कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान और मूल्यांकन में अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
धनराजू ने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं में प्रमुख रूप से लेखक उपलब्ध कराया जाना, पृथक से बैठक व्यवस्था कराना, विशिष्ट भाषा से छूट देते हुए द्वितीय भाषा के स्थान पर एक सामान्य भाषा लेकर अध्ययन करने की सुविधा तथा तृतीय भाषा के स्थान पर चित्रकला लेना, मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिखित रूप से पूछना, गणित विषय के स्थान पर संगीत लेना, ब्रेललिपि में उत्तर देने की सुविधा तथा प्रत्येक घंटे 20 मिनिट अतिरिक्त समय देना, मूल्यांकन के समय पढ़ने-लिखने के लिये बड़े प्रिंट का उपयोग और विशेष पेन उपयोग की अनुमति शामिल हैं। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान ब्रेललिपि में उत्तर देने पर अनुस्वार की गलतियों पर अंक नहीं काटना, ग्रामर, स्पेलिंग, कॉमा, फुलस्टाप की गल्तियों पर अंक नहीं काटना आदि सम्मिलित हैं।
उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 और 2 का वार्षिक मूल्यांकन 13 अप्रैल 2022 तक, कक्षा 3, 4, 6 और 7 का 16 से 23 अप्रैल 2022 तक एवं कक्षा 5वीं औ 8वीं का 1 से 11 अप्रैल 2022 तक किया जाना है। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी द्विव्यांग विद्यार्थियों को यह सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
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