भोपाल । मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर अपडेट सामने आया है। कांग्रेस नेताओं (Congress leaders) द्वारा दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कल इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव पर रोक लग सकती है। एमपी की शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) कराने का फैसला किया है, जिसका कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई चल ही रही थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।
इसके बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली अपनाने की मांग करते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को राहत देते हुए याचिका स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट अब कल यानी कि शनिवार को मामले की सुनवाई करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सैय्यद जाफर का कहना है कि हमारी याचिका पर कल बहस होगी। इस याचिका में हमने मध्य प्रदेश सरकार के तुगलकी फरमान को चुनौती दी है। जिसमें बीजेपी की सरकार (BJP government) ने 2019 के परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करते हुए 2014 के परिसीमन (Delimitation) और आरक्षण (Reservation) को यथावत रखा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि पंचायत चुनाव नियमानुसार रोटेशन के आधार पर कराए जाएं। Share: