देश भोपाल न्यूज़ (Bhopal News) मध्‍यप्रदेश

मप्रः मण्डीदीप स्थित गंगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निरस्त

सेम हॉस्पिटल में एक माह तक समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित

रायसेन। जिले में संचालित हो रहे निजी अस्पतालों का कलेक्टर अरविन्द कुमार दुबे के निर्देशानुसार सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री तथा सिविल सर्जन डॉ एके शर्मा सहित पॉच चिकित्सकों के दल द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं होने पर मण्डीदीप स्थित गंगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही सॉची तहसील के ग्राम अगरिया चौपड़ा स्थित सेम हॉस्पिटल में एक माह तक समस्त हॉस्पिटल गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

मण्डीदीप स्थित गंगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पॉच सदस्यीय दल द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। जिसमें सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री, सिविल सर्जन डॉ एके शर्मा, बीएमओ डॉ अरविन्द चौहान, डॉ दिनेश गुप्ता तथा डॉ अतुल श्रीवास्तव शामिल थे। निरीक्षण के दौरान दल को हॉस्पिटल परिसर में आकस्मिक कक्ष में अनेक कमियां पाई गई। हॉस्पिटल में फायर एक्जिट प्लान नहीं था तथा हाईजिन असंतोषजनक था। साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्यूटी चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्स उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त अन्य निर्धारित मापदण्ड तथा जरूरी व्यवस्थाएं भी नहीं पाई गई। जो कि मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 का उल्लंघन है।

सीएमएचओ डॉ. खत्री ने बताया कि इसके पूर्व भी समिति द्वारा गत 27 अगस्त 2021 को गंगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें फायर एनओसी नहीं होने, अस्पताल एवं कमरों में गंदगी होने, बायोमेडिकल बेस्ट संधारित ना होने, ईटीपी प्लान उपलब्ध नहीं होने पर हॉस्पिटल संचालक को 30 दिवस में कमियां पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद भी हॉस्पिटल संचालक द्वारा ना तो पत्र का जबाव दिया गया और ना ही कमियां पूर्ण की गई। जिस पर मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर गंगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

सेम हॉस्पिटल में एक माह तक समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित की गई
इसी प्रकार पॉच सदस्यीय दल द्वारा शुक्रवार 29 अक्टूबर को ही सॉची तहसील के ग्राम अगरिया चौपड़ा स्थित सेम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण अस्पताल परिसर में ताला लगा पाया गया। इसके पूर्व भी गत 27 अगस्त 2021 को समिति द्वारा सेम हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। जिसमें फायर एनओसी नहीं होने, बायोमेडिकल वेस्ट को संधारित करने का स्थान एवं लॉक बुक नहीं होने, ईटीसी प्लान उपलब्ध नहीं होने, ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने तथा चिकित्सक और स्टॉफ के अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही करते हुए तीस दिवस में कमियां पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी हॉस्पिटल में सुधार हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। जिस पर मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर सेम हॉस्पिटल ग्राम अगरिया चौपड़ा का एक माह तक समस्त हॉस्पिटल की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। (एजेंसी, हि.स.)

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