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दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू हटा, मेट्रो और बसों में खड़े होकर कर सकेंगे सफर


नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना केस कम होने के बाद नाइट कर्फ्यू समेत कई बंदिशें खत्म करने का फैसला लिया गया है। डीडीएमए की आज होने वाली बैठक में दिल्ली में कोरोना के बाकी बंदिशों को खत्म करने को लेकर फैसला किया गया। डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो और बसों में भी खड़े होकर सफर कर सकेंगे।

मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले फाइन को 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएंगे। इससे पहले देश में कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर होने के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। केंद्र का कहना है कि राज्य अपने यहां स्थिति का आंकलन कर बंद एक्टिव्टीज को फिर से शुरू कर सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, आयोजन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नाइट कर्फ़्यू को आकलन के बाद खोलने की बात है।

वीकली मार्केट पूरी तरह से खोलने की मांग
कोरोना में अनलॉक हो रही दिल्ली में वीकली मार्केट को भी पूरी तरह से खोले जाने की मांग की जा रही है। वीकली मार्केट असोसिएशंस के पदाधिकारियों ने दिल्ली बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश खन्ना से मुलाकात की। व्यापारियों की समस्या को जानने के बाद रमेश खन्ना ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर साप्ताहिक बाजारों को पूरी तरह खोलने की गुहार लगाई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के ऑर्डर के मुताबिक, अभी एक जोन में एक बाजार 50 प्रतिशत कैपिसिटी में ही लग सकता है। इससे काफी लोग बेरोजगार हैं।


खड़े होकर सफर की अनुमति के बढ़ेगी यात्रियों की संख्या
डीडीएमए की बैठक में आज मेट्रो में खड़े होकर सफर की अनुमति मिलने की उम्मीद है। महामारी से पहले दिल्ली मेट्रो में औसतन 60 लाख यात्री सफर करते थे। अभी यात्रियों को खड़े होकर अनुमति नहीं होने के बावजूद वर्तमान में 30 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही वेटिंग टाइमिंग ना बढ़े इसको लेकर डीएमआरसी धीरे-धीरे अपने स्टेशनों के अधिक से अधिक गेट खोल रहा है। डीएमआरसी ने 712 एंट्री और एग्जिट गेट में से, इसने इस महीने की शुरुआत तक यात्रियों के लिए 444 गेट खोले थे और फिर संख्या बढ़ाकर 475 कर दी थी।

दिल्ली में लागू हैं अभी ये बड़े प्रतिबंध

  • नाइट कर्फ्यू (रात 11 से सुबह 6 बजे तक)
  • मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर को अनुमति नहीं
  • रेस्तरां, बार, होटल में 50% कैपिसटी की अनुमति
  • कैब और ऑटो में सिर्फ दो लोगों के अनुमति
  • शादी समारोह में सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति
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