उज्जैन । प्रदेशभर में कक्षा 9 से 12 तक के शासकीय स्कूलों को 12 मार्च से तत्काल प्रभाव से प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक खोलने के निर्देश थे। आज शहर और ग्रामीण अंचलों के अनेक स्कूलों में प्रात: 11 बजे तक ताले डले रहे। इसके पिछे का कारण यह बताया गया कि स्कूलों तक आदेश नहीं पहुंचे। जबकि शिक्षाधिकारियों का कहना है कि यह भोपाल से चले स्टेंडिंग आर्डर थे। इसके लिए अलग से आदेश जारी नहीं होता है। जो स्कूल नहीं खुले,उनके प्राचार्यो को नोटिस दिया जाएगा।
प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of public education) की आयुक्त जयश्री कियावत ने 10 मार्च को आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 के चलते शिक्षा सत्र 2020-21 में 6 माह तक विद्यालयों में नियमित कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो सकी। जिससे सबसे अधिक क्षति विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में हुई। विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य की क्षतिपूर्ति हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सत्र की वार्षिक परीक्षाओं का समय भी निकट है। विद्यार्थियों की अध्यापन क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों का समय प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक किया जाता है।
इस संबंध में सहायक (Ujjain) संचालक शिक्षा अभयसिंह तोमर ने कहा कि शासन के स्टेंडिंग आदेश थे। आदेश की प्रति सभी को 10 मार्च को ही पहुंच चुकी थी। 11 मार्च को शासकीय अवकाश था। आज दिनांक को जो स्कूल नहीं खुले,उनकी जानकारी मंगवाई जा रही है। संबंधित प्राचार्यो को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होने कहाकि इस संबंध में कलेक्टर को भी अवगत करवाया जाएगा।
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