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अकाउंट सस्पेंड मामले में CJP को राहत नहीं, HC का केंद्र सरकार को नोटिस

May 29, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के मामले में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और X (पूर्व ट्विटर) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

यह मामला CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर X अकाउंट ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी तरह का अंतरिम आदेश देना उचित नहीं होगा.

सुनवाई के दौरान अभिजीत दिपके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. सिब्बल ने कोर्ट से X अकाउंट को बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि यदि कुछ ट्वीट आपत्तिजनक हैं तो उन्हें ब्लॉक रखा जा सकता है, लेकिन पूरे अकाउंट को बंद करना संतुलित कदम नहीं है.


  • इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून अभी शुरुआती दौर में है और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जाएगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्लॉकिंग ऑर्डर न तो याचिकाकर्ता ने देखा है और न ही कोर्ट के रिकॉर्ड पर फिलहाल उपलब्ध है.

    कोर्ट ने मामले को रिव्यू कमिटी के पास भेजते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वहां अपने सभी पक्ष रख सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि यदि अभिजीत दिपके भारत में मौजूद नहीं हैं, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश होने की अनुमति मांग सकते हैं.

    सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरमीडियरी (X) याचिकाकर्ता की मदद कर रहा है. वहीं कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरे रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है.

    हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जहां ब्लॉकिंग आदेश और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विस्तार से बहस होने की संभावना है.

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