- एक बैंक से सीसी-ओडी और करंट अकाउंट दूसरे में, बैंकों ने ऐसे कारोबारियों के खाते किए बंद
भोपाल। एक बैंक से लोन लेकर उससे कारोबार कर ट्रांजेक्शन (Transaction) दूसरे बैंक में करने वालों पर आरबीआई (RBI) की सख्ती जारी है और इसी के परिणामस्वरूप कारोबारियों के ऐसे अकाउंट बंद किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट को बंद करने से हिचकिचा रहे बैंकों को आरबीआई (RBI) ने आंशिक राहत देते हुए 31 अक्टूबर तक इस तरह के मामलों का निस्तारण करने को कहा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने कुछ समय पूर्व नए करंट अकाउंट (Current Account) खोलने को लेकर नए नियम जारी किए थे। इसमें स्पष्ट किया गया कि एक कारोबारी का जिस बैंक में लोन अकाउंट है, उसे छोड़कर दूसरे बैंक में करंट अकाउंट (Current Account) खोलने के लिए कारोबारी को लोन प्रदाता बैंक से एनओसी (NOC) लेनी जरूरी होगी। कारोबारी को दूसरे बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने का तर्क संगत कारण भी बताना होगा। इसके साथ ही जिन कारोबारियों ने अलग-अलग बैंकों में एक ही कारोबार के लिए अलग करंट अकाउंट खोल रखे थे और किसी अन्य बैंक से लोन ले रखे थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे करंट अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए थे।
लोन लेकर दूसरी बैंक में ट्रांजेक्शन से बढ़ रहा था एनपीए
अब तक कई कारोबारी एक बैंक से लोन तो ले लेते थे, लेकिन उसे वापस चुकाने से बचने के लिए करंट अकाउंट दूसरी बैंक में खोल लेते थे। इस तरह लोन देने वाले बैंक वसूली नहीं कर पा रहे थे और उनका घाटा बढ़ता जा रहा था। लगातार बढ़ते एनपीए से बैंक की साख पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था। ऐसे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को स्पष्ट हिदायत देकर कहा था कि लोन अकाउंट वाले बैंक ही उस संबंधित कारोबारी का करंट अकाउंट खोल सकता है, ताकि उस बैंक को ग्राहक के खाते में हो रहे लेनदेन पर भी नजर रखने में आसानी रहे। समय पर लोन राशि जमा नहीं होने की स्थिति में बैंक करंट अकाउंट से किस्त जमा कर सकते हैं।
जाने करंट अकाउंट को
चालू खाता अर्थात करंट अकाउंट कारोबार करने के लिए बैंकों में खोला जाता है। इससे रोजमर्रा के बिजनेस ट्रांजेक्शन करने में सहूलियत होती है। करंट अकाउंट के रुपए को किसी भी समय बैंक की शाखा या एटीएम से निकाला जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती है। खाताधारक जितनी भी बार चाहे रुपए जमा और निकासी कर सकते हैं।
एनओसी के बाद खोले जाएंगे करंट अकाउंट
बैक अधिकारियों का कहना है कि बैंकों में ऐसे कई कारोबारी ग्राहक हैं लोन कहीं ओर से ले लेते हैं और अकाउंट कहीं और भी चला रहे होते हैं। अब संबंधित बैंक एनओसी लेने के बाद ही करेंट अकाउंट खोलेंगे। सामान्य रूप से बैंक करंट अकाउंट नहीं खोलेगा। ऐसे ग्राहकों को अपना पुराना करंट अकाउंट बंद करना होगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। 31 अक्टूबर तक सभी बैंकों को करना है, कुछ ने तो खाते बंद करना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ते एनपीए से बैंक की साख पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इसके चलते आरबीआई ने अलग-अलग करंट अकाउंट पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। बैंकों में भी नए नियम का पालन शुरू हो गया है। कई बैंकों ने ऐसे करंट अकाउंट बंद करना शुरू कर दिया है।