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हरियाणा में अब 21 जून तक लॉकडाउन, आड-ईवन सिस्टम खत्म, क्या है नई गाइडलाइन


चंडीगढ़। हरियाणा (Hariyana) में लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से कोरोना (Corona)के बढ़ते प्रकोप को रोकने में सफलता मिली है। यहां पहले की तुलना में कोरोना के केसों में काफी कम आई है। इसे देखते हुए सरकार ने अब 21 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है।

राहत की बात यह है कि दुकानदारों के लिए सरकार ने आड-ईवन सिस्टम (Odd-Even-System) खत्म कर दिया है। मतलब यह है कि अब पहले की तरह दुकानें रोज खुलेंगी। दुकानें शाम सात बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।

बाजार की दुकानें खुलने का समय सुबह नौ बजे पूर्व की तरह रहेगा। गली-मोहल्लों की दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जाती रहेंगी। किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।


निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 की हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। सभी हिदायतों की सख्त अनुपालन के साथ शापिंग माल भी सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व माल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की अनुपालना व लोगों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।

रात्रि 10 बजे तक फूड की होम डिलीवरी की अनुमति
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व कोविड-19 की अन्य हिदायतों की पालना करनी होगी। इन कार्यक्रमों व धार्मिक स्थलों पर 21 लोगों के बाद अगले 21 लोग इकट्ठा हो सकते हैं।

शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सरकार के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।

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