मध्‍यप्रदेश

पालतू कुत्ते की हत्या मामले में एक साल जेल, 1000 रुपए जुर्माना

भिंड। पालतू कुत्ते ‘शेरू’ के हत्यारे को अदालत (Court) ने सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) ने एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि 30 अप्रैल 2019 को मलखान सिंह नरवरिया ने श्वान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में श्वान की मौके पर मौत हो गई थी। पालतू श्वान गोरमी थाना इलाके के राऊपुरा गांव निवासी बच्चन सिंह नरवरिया का था। 30 अप्रैल 2019 की सुबह गुजर रहे पड़ोसी मलखान सिंह नरवरिया ने बच्चन सिंह की बेटी कल्पना को आवाज दी। खूंटे से बंधा श्वान शेरू आवाज सुनकर भौंकने लगा। बच्चन सिंह नरवरिया भी घर के अंदर से निकल आया।


शेरूके हत्यारे को एक साल की सजा

दोनों में कुत्ते के भौंकने पर कहासुनी हो गई. बच्चन सिंह ने दलीद की कि जानवर खूंटे से बंधा है. कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मलखान सिंह नरवरिया ने शेरू पर बल्लम से धावा बोल दिया. शेरू की मौत के बाद बच्चन सिंह ने गोरमी थाने पहुंचकर मलखान सिंह की रिपोर्ट कर दी. बच्चन सिंह नरवरिया की फरियाद पर गोरमी पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 429 के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।

 

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