इंदौर न्यूज़ (Indore News)

13 जुलाई की शाम 5 बजे तक ओपिनियन पोल पर रोक

  • मोबाइल एप का इस्तेमाल करने की भी दी सलाह, कल से डाक मत पत्र से मतदान की प्रक्रिया शुरू

इंदौर। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के संबंध में निर्देश दिए हैं। 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ओपिनियन पोल जारी नहीं किए जा सकेंगे। दरअसल, नगरीय निकायों के चुनाव का दूसरा चरण 13 जुलाई शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। इसके आधे घंटे बाद ओपिनियन पोल का प्रसारण किया जा सकेगा। कल से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, जिसके लिए 14 दल बनाए गए हैं।

निगम चुनाव की तैयारी भी इंदौर जिले में शुरू हुई है। कल कलेक्टर कार्यालय पर केन्द्रवार ईवीएम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का रेंडमाइजेशन किया गया। कलेक्टर मनीष सिंह, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एसबी सिंह सहित अभ्यर्थी या उनके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, वहीं 15 हजार से अधिक डाक मतपत्र भी मतदान में लगे कर्मियों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर अंशुल खरे ने बताया कि निर्वाचन कत्र्तव्य प्रमाण-पत्र के आधार पर मतपत्र से मतदान कराने के लिए 14 दल बनाए गए हैं। 28 जून से यह प्रक्रिया शुरू होगी।


मतदान सुबह 9 से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आयोग ने जो मोबाइल एप बनवाया है उसके भी इस्तेमाल की सलाह मतदाताओं को दी है। इस एप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम ढूंढने, प्रत्याशियों की जानकारी, चुनाव परिणाम और अन्य निर्वाचन से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है। दूसरी तरफ आयोग ने एग्जिट और ओपिनियन पोल को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय निकायों के चुनाव का दूसरा चरण 13 जुलाई को शाम 5 बजे खत्म होगा, उसके बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण कर सकेंगे।

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