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मप्र में कोरोना लॉकडाउन में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरण होंगे वापस, आदेश जारी

– गृह विभाग ने समस्त कलेक्टर्स को दिए निर्देश

भोपाल (Bhopal)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में वैश्विक महामारी (global pandemic) कोविड-19 लॉकडाउन (covid-19 lockdown) में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरणों (simple criminal cases registered) को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश और केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार राज्य शासन ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।


जारी आदेश में कहा गया है कि व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोकहित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरुद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकरणों एवं ऐसे प्रकरण से संबद्ध भा.द.वि. के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम दो वर्ष के कारावास (जुर्माने सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है।

डॉ. राजौरा ने कलेक्टर्स को भा.द.वि. धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार जिलों में कोविड-19 के दौरान पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लेने के कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

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