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मुंडका अग्‍न‍िकांड के 27 मृतकों में से सिर्फ 5 की हुई पहचान, बाकी शवों का DNA टेस्‍ट होगा


नई द‍िल्‍ली: मुंडका मेट्रो स्टेशन (Mundka Metro Station) के पास कल शुक्रवार को हुए भीषण अग्‍न‍िकांड (Massive Fire) में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 60 से ज्‍यादा लोग आग में घायल हो गए. हादसा स्‍थल पर अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है. आज सुबह के वक्‍त भी 2-3 शव क्षत‍-व‍िक्षत हालत में दमकलकर्म‍ियों ने बरामद क‍िए हैं ज‍िसके बाद मृतकों की संख्‍या बढ़कर 29-30 होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

द‍िल्‍ली पुल‍िस के आउटर ज‍िला डीसीपी समीर शर्मा ने जानकारी दी है कि संजय गांधी मेमोर‍ियल अस्पताल में अभी 27 शव मौजूद हैं जिनमें से 5 की पहचान उनके परिजनों ने की है. वहीं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि 29 लोगों ने मिसिंग की रिपोर्ट कराई है, जिसमें से 24 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं.

मृतकों की संख्‍या 30 होने का अनुमान
इस बीच देखा जाए तो द‍िल्‍ली फायर सर्व‍िसेज के न‍िदेशक अतुल गर्ग ने भी कहा है हमने कुल 30 फायर टेंडर को भेजा था और काम में 125 लोगों को लगाया है. द‍िल्‍ली फायर सर्व‍िस के जवानों ने रात को तक 27 शव न‍िकाले. वहीं, कुछ शवों के हिस्से सुबह मिले हैं, जिससे लगता है कि ये 2-3 शव और होंगे. कुल मृतकों की संख्या 29-30 होने का अनुमान है.


मृतकों के पर‍िजनों को मुआवजे का ऐलान
उधर, इस दर्दनाक हादसे पर देश के राष्‍ट्रृपत‍ि, पीएम, गृह मंत्री, द‍िल्‍ली सीएम अरव‍िंद केजरीवाल और ड‍िप्‍टी सीएम व द‍िल्‍ली के गृह मंत्री और अन्‍य ने गहरी शोक संवेदना और दु:ख जताया है. पीएम राहत कोष से मृतकों के पर‍िजनों को 2-2 लाख और द‍िल्‍ली सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान क‍िया गया है. घायलों को भी 50-50 हजार का मुआवजा देने का ऐलान क‍िया है.

इन धाराओं में दर्ज क‍िया मामला, प्रॉपर्टी मालिक की तलाश में जुटी पुल‍िस
बताया जाता है क‍ि इस भीषण अग्‍न‍िकांड के ल‍िए कंपनी के माल‍िक हरीश गोयल और वरुण गोयल को द‍िल्‍ली पुल‍िस ने ग‍िरफ्तार कर ल‍िया है और प्रापर्टी के मा‍ल‍िक मनीष लाकड़ा की तलाश कर रही है जोक‍ि घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है. द‍िल्‍ली पुल‍िस के आउटर ज‍िला के मुंडका थाना में इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कर ल‍िया गया है. डीसीपी के मुताब‍िक द‍िल्‍ली पुल‍िस ने इस घटना को लेकर आईपीसी की व‍िभ‍िन्‍न धाराओं 304/308/120/34 के तहत एफआईआर नं. 462/22 दर्ज की है.

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