भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

बाहरी व्यक्तियों को आज शाम तक छोडऩा होगा निर्वाचन क्षेत्र

  • निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव की पूर्व संध्या से मतदान तक ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र छोडऩा होगा, जो वहां के मतदाता नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि मतदान से एक दिन पहले ऐसे सभी व्यक्तियों को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा, जो वहां के मतदाता नहीं हैं। इसमें बीमा व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री लाने को छूट दी जा सकती है। शांतिपूर्ण मतदान व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सभी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदान के दिन दो वाहन का उपयोग कर पाएंगे प्रत्याशी
मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी अपने लिए एक और निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। ऐसे वाहनों की अनुमति के लिए सूची मतदान से दो दिन पहले रिटर्निंग आफिसर को देकर अनुमति पत्र प्राप्त करने होंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र लाने के लिए इन वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।


नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता बन सकता है अभिकर्ता
आयोग ने साफ किया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रत्याशी ऐसे किसी भी व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता और सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं, जो उस निकाय क्षेत्र का मतदाता हो। पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका में मतदान अभिकर्ता उसी मतदान केंद्र का निवासी एवं मतदाता होने का उल्लेख है। इसकी वजह से असमंजस की स्थिति बन रही थी, जिसे आयोग ने स्पष्ट किया है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता है, जिसे सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हैं।

Share:

Next Post

सूरमा के बतोले

Tue Jul 5 , 2022
अबी कोई पचास बरस पेले तलक भोपाल जिला नईं था। राजधानी बनने के बावजूद भोपाल सीहोर जिले में आता था। नवाबी दौर में भोपाल रियासत का हिस्सा रहे सीहोर में यूं तो कई मशहूरो मारूफ हस्तियां पैदा हुईं बाकी सीहोर के जाने माने सहाफी (पत्रकार) और लीडर मरहूम हरिकृष्ण सिंह की हस्ती को सीहोर के […]