- बंद इकाइयों को भूखंड लौटाने, हस्तातंरण
- और विभाजन की भी मिलेगी सुविधा
भोपाल। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब निवेशकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड पहले आओ-पहले पाओ की जब अब ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा होने से सरकार को राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा। बंद इकाइयों को भूखंड लौटाने, कुछ हिस्से के हस्तांतरण करने और भूखंड के विभाजन की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करके भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 83 औद्योगिक क्षेत्रों में 31 हजार 402 एकड़ भूमि पर विकसित किए गए हैं। आवंटन के लिए 20 हजार 536 एकड़ भूमि में से 14 हजार 887 दी जा चुकी है। शेष भूमि का आवंटन कुछ क्षेत्रों में मांग कम होने और एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था है। इसे देखते हुए एकमुश्त की जगह किस्तों में भुगतान की सुविधा देने का निर्णय लिया है। साथ ही पहले आओ-पहले पाओ की जगह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा ताकि सभी को मौका मिल सके। प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी और प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे सरकार को राजस्व अधिक प्राप्त होने की संभावना है।
कई इकाइयां आवंटित भूखंड का पूरा उपयोग नहीं करती हैं। ऐसी इकाइयां, जो उत्पादन प्रारंभ होने के पांच वर्ष के भीतर भूमि का पूरा उपयोग नहीं करती हैं, उनका पट्टा निरस्त करके अधिपत्य लिया जा सकेगा। भूखंड के हस्तांतरण और विभाजन की सुविधा भी अब दी जाएगी। इसके लिए मूल इकाई को सभी न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने होंगे और सभी शासकीय विभागों का बकाया चुकाना होगा। बंद हो चुकी इकाइयों को भूखंड लौटाने की सुविधा भी मिलेगी। इसमें इकाइयों को प्रब्याजी के साथ विकास शुल्क वापस किया जाएगा।
30 जून 2023 तक चलाया जाएगा विशेष भर्ती अभियान
मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में कर्मचारियों-अधिकारियों की जबर्दस्त कमी है। जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं पर इनके लिए नियुक्तियां नहीं की जा रहीं हैं। प्रदेश में अभी चुनाव की आचार संहिता लागू है, नगरीय निकाय चुनावों और पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण सरकारी नौकरी सहित कई बंदिशें लगी हैं. इस बीच राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में भर्ती के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निशक्तजनों के सरकारी भर्ती की राह खोली गई- राज्य सरकार कई कारण बताते हुए सामान्य वर्ग के लिए भले ही कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरु नहीं कर पा रही है पर अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निशक्तजनों के सरकारी भर्ती की राह खोली गई है. इसके लिए मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार विशेष भर्ती अभियान चला रही है।
राज्य सरकार द्वारा बैकलाग के रिक्त पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान 30 जून 2023 तक जारी रखने का भी फैसला- इसके साथ ही अनुसूचित जाति-अनूसचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निशक्तजनों के बैकलाग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार द्वारा बैकलाग के रिक्त पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान 30 जून 2023 तक जारी रखने का भी फैसला लिया गया। इस प्रकार विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।