महिदपुर। महिदपुर डाकघर के बचत खाता धारक मो. नूर नागोरी ने 2 अप्रैल 2019 को डाकघर के एटीएम का उपयोग करते हुए स्थानीय एसबीआई के एटीएम मशीन से 8500 रुपये तथा 8500 रुपये कुल 17000 रुपये निकालने की प्रक्रिया की जिसमें राशि तो एटीएम मशीन से नहीं निकली पर खाते से राशि डेबिट हो गई।
खाता धारक ने तुरंत सूचना स्थानीय डाकघर तथा एसबीआई को दी। साथ ही मुख्य डाकघर मालवा संभाग उज्जैन को भी सूचना दी। निरंतर पत्र व्यवहार मुख्य डाकघर मालवा संभाग उज्जैन तथा इन्दौर से करने पर कोई समाधान न होने पर 29 जनवरी 2021 को आर.टी.आई. द्वारा अधीक्षक डाक सेवायें उज्जैन तथा उनके उत्तर 4 मार्च 2021 से असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक डाक सेवायें इन्दौर को 27 मार्च 2021 को अपील की। उनके 5 मई 2021 के गोलमाल उत्तर से असंतुष्ट होकर केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली को 22 सहपत्रों सहित द्वितीय अपील की। हीरालाल सामरिया सूचना आयुक्त केन्द्र शासन के पत्र क्र. सीटीसी/पोस्ट्स/द्वितीय अपील/2021/132114 दि. 09/09/22 के अनुक्रम में दिनांक 30/09/2022 को विक्रमादित्य भवन के एनआईसी वीसी रुम में 11.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा पेशी हुई। वादी मो. नूर के साथ पेंशनर समाज के महासचिव आर.सी. मिश्रा तथा सचिव व्हाय.एस. चैहान उपस्थित हुए। प्रतिवादी पक्ष की ओर से धीरज मालवीय सहा.डाक अधीक्षक उज्जैन उपस्थित हुए।
आयुक्त महोदय ने दलील सुनकर लगभग 42 माह तक राशि के समायोजन न होने पर नाराजगी व्यक्त की। अपने निर्णय में एटीएम डाकघर की होने पर डाकघर को उत्तरदायी मानकर तीस दिन में खाताधारक की राशि उनके खाते में समायोजित करने संबंधी सूचना खाताधारक तथा आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिये अन्यथा आर.टी.आई. की धारा 20 (1) के अंतर्गत अर्थदण्ड तथा धारा 19 (8) (बी) के अंतर्गत खाताधारक को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही सी.पी.आई.ओ. प्रवर डाक अधीक्षक मालवा संभाग उज्जैन के विरुद्ध की जायेगी। इस पर मो. नूर द्वारा सूचना आयुक्त केन्द्र शासन धीरेन्द्र जैन, वरिष्ठ सूचना अधिकारी उज्जैन पेंशनर समाज के सचिव तथा महासचिव का सहयोग हेतु शुक्रिया अदा किया गया। जानकारी व्हाय.एस.चौहान ने दी। Share: