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RBI Decision: ATM से खत्म हुए पैसे तो बैंकों पर लगेगा Fine

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश (Cash) खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक ने एटीएम (ATM) में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है।
आरबीआई द्वारा गत दिवस जारी आदेश क अनुसार निर्णय लिया कि उन एटीएम पर मौद्रिक शुल्क लगाया जाएगा जिनमें रुपये नहीं होंगे। यह व्यवस्था एक अक्तूबर 2021 से शुरू होगी।



आरबीआई ने फैसला किया है कि एटीएम में समय पर रुपये नहीं डालने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा। यह कदम एटीएम में नकदी न होने के चलते लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि किसी एक महीने में एटीएम में अगर 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।  इस संबंध में जारी एक परिपत्र में आरबीआई ने कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध हो।

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