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RBI ने स्टेट बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) (State Bank Of India (SBI)) पर नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी।

रिजर्व बैंक ने बताया कि 16 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश में स्टेट बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 के बीच एसबीआई के निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के अनुसार जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया।


दरअसल, एसबीआई ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के 30 फीसदी से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था। रिर्जव बैंक ने इसके बाद स्टेट बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरबीआई ने कहा कि एसबीआई के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई बैंकों पर नियम-कायदों के पालन के मामले में सख्त निगरानी रखता है। बैंक रेग्युलेटर किसी बैंक में चूक पाए जाने पर उसे ऐसे आर्थिक दंड या अन्य सख्त कार्रवाई करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के तहत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है (एजेंसी, हि.स.)

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