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रिया चक्रवर्ती कुछ देर में भायखला जेल में होंगी शिफ्ट, जमानत के लिए फिर करेंगी अपील

मुंबई। सूत्रों के मुताबिक, एनसीबी के लॉकअप में रिया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाईं। वह रात में कई बार उठीं और बैरक में टहलती रहीं। इस बीच, रिया के वकील सतीश मानशिंदे, सेशन कोर्ट में एक्ट्रेस की जमानत के लिए आज फिर याचिका दाखिल कर सकते हैं। रिया पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। रिया का रोल ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन और जमा करने वाले सिंडिकेट के सदस्य के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने स्टेटमेंट में ये माना है कि वो ड्रग्स लिया करती थीं।
सुशांत केस में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कानूनी प्रक्रिया में देर हो जाने की वजह से रिया को मंगलवार रात एनसीबी दफ्तर में बने लॉकअप में रखा गया था। जेल मैनुअल के हिसाब से सूर्यास्त के बाद कैदी की एंट्री जेल में नहीं होती है। रिया की रात NCB लॉकअप में कटी। रिया की जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। बुधवार सुबह एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े हेडऑफिस पहुंच चुके हैं।
लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर से कोर्ट ले जाया जा रहा है। दीपेश और सैमुअल मिरांडा को भी कोर्ट ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल ले जाया जाएगा। रिया को भायखड़ा जेल की महिला विंग में रखा जाएगा। एक जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बेल की अर्जी में कहा है कि 80 फीसदी बॉलिवुड सिलेब्स ड्रग्स लेते हैं।
रिया को जेल होने के बाद एनसीबी मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात की। उन्‍होंने सिर्फ दो लाइन में जवाब दिया कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्‍यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मंगलवार की रात रिया चक्रवर्ती को एनीसबी दफ्तर में ही रखा जा रहा है। बुधवार की सुबह उन्‍हें जेल भेज दिया जाएगा।
रिया के वकील की अर्जी खारिज
रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे ने जमानत की अर्जी दी थी ज‍िसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे बुधवार को सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया पर धारा 27 (A) लगी है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। अब जिस धारा में 10 साल या उससे अध‍िक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर कोर्ट जमानत नहीं देता।

 

 

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