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    ग्रामीण पथ विक्रेताओं को मिलेगा बिना ब्याज का ऋण

  • July 09, 2020

    भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब सरकार है तो जनता को काम-धंधे के लिए ऋण के लिये साहूकारों के पास जाने की क्या आवश्यकता है। सरकार अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की तरह ही ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनके कार्य एवं व्यवसाय के लिए 10 हजार की कार्यशील पूंजी बैंकों से बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी। ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए हितग्राहियों द्वारा बैंक को किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना तथा ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

    जाति का कोई बंधन नहीं
    योजना शुभारंभ के पश्चात ग्रामीण पथ विक्रेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में जाति, शैक्षणिक योग्यता आदि का कोई बंधन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 55 वर्ष के पथ विक्रेता इस योजना का लाभ ले सकेंगे। केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल एवं मोटरसाइकिल मैकेनिक, बढ़ई, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलर, कर्मकार मंडल से संबंधित कामगार इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

    30 दिन के अंदर बैंक करेगी ऋण स्वीकृत
    मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिन के अंदर बैंक द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा। प्रकरणों का निराकरण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाएगी तथा जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर होगा।

    ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
    मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदक कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा होगी।

    धरोहर राशि जमा नहीं करानी होगी
    मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि जमा नहीं करानी होगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क न वसूला जाए।

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