चंडीगढ़। कुरान शरीफ (Quran Sharif) बेअदबी (irreverence) के मामले में दिल्ली के महरौली से आप (AAP) विधायक (MLA) नरेश यादव (Naresh Yadav) को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। आठ साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला व सेशन जज परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
24 जून, 2016 को मालेरकोटला में जरग रोड से कुरान शरीफ के फटे पन्ने बरामद होने के बाद पुलिस ने विजय कुमार, नंद किशोर, गौरव व दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनके बयानों के बाद आप विधायक नरेश यादव का नाम इसमें जोड़ा गया था।
नरेश की तरफ से विजय के बैंक खाते में डाले गए 90 लाख रुपये की जांच के लिए अर्जी दायर की गई थी। नरेश के वकील निरपाल सिंह धालीवाल ने कहा कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। विधायक की जमानत पर फैसला सोमवार को होगा।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved