नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग (demand for prosecution) करते हुए भेजी गई फाइल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है।
60 वर्षीय जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और ‘पर्याप्त सबूत’ की मौजूदगी के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अनुरोध किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला सौदों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जैन फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि आय से कथित तौर पर अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
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