इंदौर न्यूज़ (Indore News)

पैदा होते ही घुटनों पर चलती बेटी मां को थमाई

  • धोखाधड़ी के अनूठे मामले में महिला डॉक्टर को सश्रम कारावास

इंदौर, तेजकुमार सेन। लगभग बीस साल पहले अनूठे तरीके से की गई धोखाधड़ी के मामले में जेएमएफसी जयकुमार जैन की कोर्ट ने महिला डॉक्टर मनीषा पति दिनेश गुप्ता निवासी पवन नगर, पालदा नाका को आईपीसी की धारा 420 में दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला इस प्रकार है-प्रजापत नगर में रहने वाले मुकेश विश्वकर्मा ने पूर्व से विवाहित महिला कविता से शादी की थी, जिसके पूर्व से दो बच्चे थे। महिला ने नसबंदी करवा ली थी। शादी के चार साल बाद बच्चे की चाह में मुकेश ने पत्नी कविता की नसबंदी खुलवाने का आपरेशन राजबाड़ा क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में करवाया। इस ऑपरेशन के दो-ढाई साल बाद भी जब वह गर्भवती नहीं हुई तो वह पत्नी को लेकर स्कीम नंबर 71 के डी सेक्टर स्थित हर्षित हॉस्पिटल में आरोपी डाक्टर के पास ले गया। आरोप था कि गर्भवती होने के लिए मई 2004 से आरोपी डाक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। जुलाई 2004 में उसके पेट में बच्चा होने की बात बताई और दवाइयां देती रही। महिला के पेट में दर्द बढऩे पर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया और 24 अगस्त 2005 की देर रात उसे डिलीवरी होना बताकर कहा कि तुम्हें लडक़ी हुई है।

वह तो घुटने चलने लगी
आरोपी डाक्टर इसके दूसरे दिन एक बच्ची गोद में लेकर फरियादी के पास आई और बोली कि यह आपकी बेटी है। इसके थोड़ी देर बाद ही जब बच्ची न केवल करवट लेने लगी, बल्कि घुटने चलने लगी तो यह देख परिवार वालों को शक हुआ और उन्होंने डाक्टर से सवाल किए तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए और बोली कि कविता को 14 महीने का गर्भ था, इसलिए बड़ी बच्ची पैदा हुई। परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और मीडिया वालों को भी बुलवा लिया तो आरोपी डाक्टर वहां से चली गई। बाद में फरियादी को अन्नपूर्णा मंदिर के पास बुलाकर उसने स्वीकारा कि उसकी पत्नी कविता को कोई डिलीवरी नहीं हुई। यह बच्ची उसने एक बाल अनाथ आश्रम से खुद को नि:संतान बताकर गोद ली है। इसे तुम रख लो। फरियादी ने इससे इनकार कर चंदन नगर थाने में रिपोर्ट की, जिसमें उक्त धोखाधड़ी की शिकायत में बताया गया कि आरोपी डाक्टर ने इलाज, जांच और फर्जी डिलीवरी के नाम पर हजारों रुपए भी ऐंठ लिए। इस पर आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। करीब बीस साल चले केस के बाद कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई।

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