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तमिल सुपरस्टार Thalapathy Vijay को मद्रास हाईकोर्ट से लगा झटका, कार पर टैक्स बचाने का है केस

डेस्क। तमिल (Tamil) सुपरस्टार विजय (Vijay) को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना (Vijay Fined 1 Lakh Rupees) लगाया है क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंपोर्टेड कार (Imported Car) के लिए टैक्स (Tax) ना देने की कोशिश की थी. ये मामला थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की साल 2012 में खरीदी हुई कार से जुड़ा है.

साल 2012 में सुपरस्टार विजय ने इंग्लैंड से अपने लिए रॉल्स रॉयस घोस्ट कार इंपोर्ट की थी. तब विजय ने एक याचिका दायर कर कार के आयात में लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत मिलने की मांग की थी. कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज करते हुए सुपरस्टार विजय पर टैक्स ना देने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. एक्टर ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टेमेंट द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी. ये रुपये अब कोविड-19 से लड़ने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा.

एक्टर विजय की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एस एम सुब्रह्मण्यम ने कहा- एक्टर के लाखों फैंस हैं. ये सभी फैंस फिल्मी सितारों को असली हीरो की तरह देखते हैं. तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां फिल्मी सितारे राज्य को चलाने वाले भी बन चुके हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो सिर्फ रील हीरो की ही तरह पेश आएं. टैक्सी की चोरी को एंटी नेशनल सोच और मानसिकता माना जाना चाहिए. ये असंवैधानिक है. जज ने ये सभी बातें 8 जुलाई को दिए गए निर्णय में कही हैं जो आज यानी मंगलवार 13 जुलाई को जारी किया गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने अपने निर्णय में आगे कहा- “ये सभी कलाकार खुद को समाज में बदलाव लाने वाले के तौर पर दर्शाते हैं. उनकी फिल्में समाज में घट रही बुराइयों के खिलाफ बनाई जाती है. मगर ये कलाकार टैक्स की चोरी करते हैं जो संविधान के नियमों के खिलाफ है और ये कानून का उल्लंघन करना है.”

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