इंदौर न्यूज़ (Indore News)

पालतू पशु रखने पर लगेगा टैक्स, श्वान-गाय और सूअर का करना होगा रजिस्ट्रेशन

इन्दौर। शहर में अब पालतू जानवर के लिए लोगों को टेक्स के रूप में अपनी जेब ढीली करना होगी। नगरीय विकास और आवास विभाग ने श्वान, गाय, भैंस आदि पालने को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 150 से 200 रुपए तक वार्षिक शुल्क लगेगा। नगरीय निकाय को आदेश भी जारी किए जायेंगे और रजिस्ट्रेशन भी होगा। शहर में लगभग 5 से 6 हजार पालतू श्वान बताए गये है, जबकि गाय- भैंस, बकरी, भेड़ आदि की संख्या भी हजारों में है। आवारा श्वानों को लेकर फिलहाल कोई निर्देश नही है।


नगर निगम द्वारा अब सरकार के निर्देश पर आगामी बजट में नया टैक्स लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिकारी नये टैक्स को लेकर इन्कार कर रहे है। सूत्रों के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन किया है, जिसमें पालतू पशुओं के लिए मालिक से 150 से 200 रुपए सालाना लिए जायेंगे। इसके लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और संभवतः परिचय पत्र भी बनेंगे। जिसमें मालिक की सारी जानकारी होगी। पालतू पशु यदि कहीं गंदगी करेगा कार्रवाई भी की गई या किसी नागरिक को नुकसान पहुंचायेगा तो उसमें भी दंड की प्रक्रिया रहेगी।

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