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देश में बदलने जा रहे है गैस सिलेंडर, बैंकिंग, ड्राइविंग और टैक्स से जुड़े नियम


नई दिल्‍ली । कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। आर्थिक गतिविधियां न बिगड़े इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान के साथ ही लोगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं उनके द्वारा की गई थीं । जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में ढील गईं। लेकिन अब इन सभी रियायतों की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई है जिसके बाद आज 1 अक्टूबर 2020 से कई नियम बदल चुके हैं।

आज से बदले हुए भारत में मुफ्त गैस सिलेंडर देना बंद कर दिया गया है। बतादें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को राहत देने के लिए अप्रैल से गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा था वह अब फ्री में नहीं मिलेगा। ऐसे ही राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक ही था। अब आपने लिंक नहीं किया तो राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

इसी तरह से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन सर्टिफिकेट का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक समान होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और QR कोड होंगे। QR कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया गया है। अब हर प्रदेश में डीएल, आरसी का रंग समान होगा। उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क लोगों को रोक कर गाड़ियों के कागजात चेक नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। सड़कों पर रोक कर गाड़ियों के पेपर चेक नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए ई-वैरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा।

इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है। जो गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है। अगर नहीं लगाया तो 1000 से 5000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। वहीं, आज से एसबीआई ने शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 रुपए से घटाकर 3000 रुपए कर दिया है। पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम चार्ज देना होगा। 75% से कम रुपए होने पर पहले 80 रुपए और जीएसटी लगता था। अब सिर्फ 15 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 से 75% राशि कम होने पर 12 रुपए और जीएसटी लगेगा। पहले 60 रुपए और जीएसटी देना होता था।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई लोन की ब्याज दरें रेपो रेट से जोड़ दिया है। जिससे होम लोन और ऑटो लोन 0.3 प्रतिशत तक सस्ता सकता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी यह लागू करेंगे।

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