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भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का प्रावधान, अमित शाह बोले- कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया कानून?

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम नए कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं.

इस दौरान उन्होंने कहा, “मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए.”

इस दौरान पी चिदंबरम को जवाब देते हुए उन्होने कहा, “आप अभी तक न हमारी पार्टी को समझे हैं, न हमारे सिद्धांतों को समझे हैं.” इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों को गिनाया.


उन्होंने कहा, “हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35-A हटा देंगे, हमने हटा दिया. हमने वादा किया था, आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया. हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और अब 22 जनवरी, 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी. ये पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कहती है-वो करती है”

अमित शाह ने कहा, “150 साल के बाद इन तीनों कानूनों को बदलने का मुझे गर्व है. कुछ लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं समझते, मैं उन्हें कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मन ही इटली का है, तो कभी समझ नहीं आएगा.”

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