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क्या सिर्फ रिजर्व टिकटों पर ही मिलेगी यात्रा की अनुमति?

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ़ैल रही खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि रेलवे अब बस उन्ही यात्रियों को रेल में यात्रा करने की अनुमति देगा, जिनके पास बकायदा रिजर्वेशन टिकट होगा। पर फ़िलहाल रेल मंत्रालय के द्वारा रविवार को इस तरह की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया , जिनमें अनारक्षित टिकट व्यवस्था और रिजर्वेशन टिकट के जरिए यात्रा करने का जिक्र था।

रेलवे मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है की जो ‘फेस्टिवल स्पेशल और क्लोन स्पेशल सहित एक्सप्रेस ट्रेन है उनको पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन के रूप में चलाने के लिए नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।’
इसके आगे कहा गया की , ‘मौजूदा मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें जिनमें फेस्टिवल/हॉलिडे स्पेशल, क्लोन स्पेशल शामिल हैं, जो पूरी तरह से आरक्षित आधार पर चल रही हैं। साथ ही द्वितीय श्रेणी के कोच और एसएलआर के यात्री भाग के लिए भी आरक्षित टिकट जारी करके पूरी तरह रखा जाएगा।’
मंत्रालय ने कहा कि अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए जोनल रेलवे को दी गई अनुमति केवल उपनगरीय और सीमित संख्या में स्थानीय यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए ही है। मंत्रालय ने कहा, ट्रेनों का चलना, यात्रा और आरक्षण के नियम कोरोना के समय में लगातार तैयार हो रहे हैं। वैसे भी जब भी इसमें बदलाव किया जाएगा, इस संबंध में सभी को सूचित किया जाएगा।
फिलहाल रेलवे 736 विशेष रेलगाड़ियों, कोलकाता मेट्रो की 200 सेवाओं, 2,000 से अधिक मुंबई उपनगरीय सेवाओं और 20 विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे ने 24 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था।

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