इंदौर न्यूज़ (Indore News)

25 से 40 प्रतिशत की छूट, सभी बकायादारों को नहीं मिलेगी

उर्जा प्रमुख सचिव ने बकायादारों की गलत फहमी दूर की
इंदौर, प्रदीप मिश्रा।  बिजली बिलों (Electricity bills) के बकायादारों (defaulters) द्वारा एक मुश्त या किस्तों में बकाया बिल (outstanding bills) भरने पर भारी छूट देने सम्बन्धित सरकार की घोषणा से खुश होने वाले सभी बकायादारों (defaulters) की गलतफहमी दूर करते हुए , ऊर्जा प्रमुख सचिव ने अग्निबाण को बताया कि सरकार सभी बकायादारों (defaulters) को छूट देने नहीं जा रही है, बल्कि यह राहत सिर्फ पिछले साल के मार्च से अगस्त माह तक के बकायादारों को ही बिल भरने पर दी जाएगी ।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने घोषणा की थी कि बकायादार (defaulter) यदि एक मुश्त बिजली का बिल भरते है, तो उन्हें 40 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यदि वह किस्तों में भरते है तो उन्हें 25 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इस घोषणा को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल चुकी है। मगर अभी तक विद्युत कम्पनी (electricity company) को इस सम्बंध में शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। इस मामले अभी तक सब कुछ मीडिया के जरिये ही कहा पढ़ा देखा सुना जा रहा है।


गलत बयानबाजी की वजह से गफलत हुई
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार व संगठनों के प्रवक्ताओं में सरकार द्वारा दी गई छूट सम्बन्धित बयानबाजी करने की होड़ सी लग गई । मुख्यमंत्री से लगाकर कोई भी जनप्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता, बकायादारों को राहत देने वाली छूट सम्बन्धित घोषणा को स्पष्ट तरीके जनता को समझा नहीं पाए। नतीजतन चुनावी घोषणा जैसे आधे अधूरे ऐलान की वजह से बकायादार (defaulter) सभी उपभोक्ताओं (consumers) को यह गफलत यानी गलतफहमी हो गई कि सबको छूट मिलेगी।


तब कोरोना के कारण फ्रीज कर दिए थे बिल
इस मामले में जब अग्निबाण ने ऊर्जा प्रमुख सचिव से बात की तो उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछले साल 2020 के कोरोना (corona) काल में जिन बिजली उपभोक्ताओ (consumers) पर मार्च माह से लेकर 31 अगस्त तक के बिजली के बिल बकाया थे, उस दौरान बिल नहीं भरने पर न तो उनके विद्युत कनेक्शन काटे गए न ही बकाया बिलों की राशि को उनके अगले बिलो में जोड़ी गई । सबसे बड़ी बात उस दौरान बिजली के बिल भी नहीं बांटे जा रहे थे । इन सब समस्याओं के चलते विद्युत कम्पनी ने उस दौरान पिछले बाकी बिलों को भरने के लिए दबाब भी नहीं बनाया। बकाया बिलों को होल्ड पर रखते हुए उन्हें फ्रीज कर दिया गया था।
बकाया बिजली बिल (Electricity bill) भरने वाले उन्हीं विद्युत उपभोक्ताओं (consumers) को 25 से 40 प्रतिशत राहत मिलेगी, जिन्होंने पिछले साल के मार्च महीने से 31 अगस्त 2020 के बिल नहीं भरे हैं। सोमवार- मंगलवार तक इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
संजय दुबे, ऊर्जा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल

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