अस्थायी दुकानें लगेंगी, 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, रिवर साइड रोड, विजय नगर में सजेंगी दुकानें
इंदौर। दीपावली त्योहार (Diwali festival)के अवसर पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था (security and traffic) को ध्यान में रखते हुए जहां थोक दुकानों की जगह और संख्या निर्धारित कर दी गई है, वहीं अब प्रशासन फुटकर व्यापारियों को पांच दिन के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। 600 रुपए में पांच दिन के लिए अस्थायी दुकानें लगाने का लाइसेंस (License) मिल सकेगा।
दीपावली पर रोशनी और उत्साह के लिए चलाए जाने वाले पटाखों की अस्थायी दुकानें रिवर साइड रोड, विजय नगर, राऊ, महालक्ष्मी नगर, राजेंद्र नगर आदि क्षेत्रों में सजती आई हैं। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए इस बार भी प्रशासन ने अस्थायी दुकानों के लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। आज से 17 अक्टूबर तक अस्थायी दुकान लगाने वाले 600 रुपए का चालान भरकर लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि यह लाइसेंस उन्हीं विक्रेताओं को दिए जाएंगे, जो पूर्व में भी लाइसेंस ले चुके हैं। नए विक्रेताओं को प्रशासन लाइसेंस देने की प्रक्रिया नहीं करेगा। एडीएम पवन जैन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पांच दिन के लिए ही लाइसेंस दिए जाएंगे, जिनके आवेदन 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होंगे। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जरूरी सभी दस्तावेज जमा करने के साथ पुराने वर्ष के लाइसेंस की मूल कॉपी जमा करना होगी। लायसेंस 21 से 25 अक्टूबर तक के लिए ही दिए जाएंगे।
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