देश

भाजपा सांसद पर लाठीचार्ज मामले में बिहार DGP समेत 7 अधिकारी दिल्‍ली तलब, लोकसभा समिति ने भेजा नोटिस

नई दिल्‍ली (New Dehli) । 13 जुलाई को पटना (Patna) में हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद (BJP MP) जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर हुए लाठीचार्ज (lathi charge) मामले में लोकसभा (Lok Sabha) की विशेषाधिकार समिति (Committee) ने बिहार के डीजीपी सहित सात अधिकारियों को दिल्ली तलब (Delhi summons) किया है।

बीते 13 जुलाई को पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर हुए लाठीचार्ज मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बिहार के डीजीपी सहित सात अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। भाजपा सांसद की ओर से दिए गए आवेदन के बाद विशेषाधिकार समिति ने सातों अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कहा कि 13 जुलाई को शिक्षक के मुद्दे पर पटना में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज में भाजपा सांसद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार समिति को नोटिस दिया था, जिसके आलोक में विशेषाधिकार समिति ने लाठीचार्ज की घटना से संबंधित अधिकारियों को 21 सितम्बर को तीन बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। सांसद ने प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन की शिकायत 20 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष से की थी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक सूचना पत्र में कहा गया कि विशेषाधिकार समिति की बैठक 21 सितंबर को होनी है। जिन अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है उसमें पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी, पटना के डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, एसओ पटना सिटी वैभव शर्मा, एएसपी काम्या मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक और पटना सेंट्रल सदर के अनुमंडल पदाधिकारी खांडेकर श्रीकांत कुंडलिक शामिल हैं।

Share:

Next Post

GST कानून में संशोधन को लेकर जारी अधिसूचना, ऑनलाइन गेमिंग-कसीनो के कर गणना से जुड़ा है मामला

Thu Sep 7 , 2023
नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो द्वारा कर की गणना के लिए सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी किया है। इसमें, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों द्वारा कर की गणना के लिए मूल्यांकन पद्धति का जिक्र है। बता दें, कर की गणना में संशोधन […]