
अविलंब कराएं पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट
इंदौर । जब कोरोना काल (Corona period) में अन्य सभी चुनाव हो रहे हैं तो मप्र में पंचायत चुनाव (panchayat elections) क्यों नहीं हो रहे हैं। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में इंदौर हाईकोर्ट (High Court) ने जब पूर्व में नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा तो शासन तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि आयोग चुनाव के लिए तैयार है और अब चुनाव आगे नहीं बढ़ेंगे। आयोग के इस जवाब के बाद कोर्ट ने सरकार को अविलंब चुनाव करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
एडवोकेट प्रतीक माहेश्वरी (Prateek Maheshwari) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय भाजपा ने पंचायत चुनाव कराने की मांग की थी, किंतु गत मार्च में भाजपा की सरकार बनी और 11 माह से अधिक समय होने पर भी अब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए हैं, जबकि ये संवैधानिक दायित्व है एवं आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार द्वारा जहां चुनाव टाले जा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं। यही नहीं, मप्र में 28 विधानसभा के उपचुनाव भी कोरोना काल में ही हुए हैं तो पंचायत जैसी संस्था के चुनाव को क्यों टाला जा रहा है, जिससे ग्रामीण विकास में परेशानी हो रही है।
याचिका पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस शैलेन्द्र शुक्ला की डिवीजन बेंच ने पूर्व में सरकार को 15 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए, लेकिन जवाब न देने पर कोर्ट का सख्त रवैया रहा और याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च अधिकारियों को बुलाने के निर्देश देने को कहा, जबकि आयोग द्वारा कहा गया कि वह चुनाव के लिए तैयार है। अब सरकार द्वारा जवाब में अविलम्ब चुनाव करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर याचिका को उक्त निर्देशों के साथ न्यायालय द्वारा निराकृत कर दिया गया कि चुनाव अविलम्ब कराए जाएं।
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