इंदौर। अयोध्या पूरी कॉलोनी (Ayodhya Puri Colony) के मामलों में दर्ज प्रकरण में कांग्रेस नेता सुरेंद्र संघवी सहित प्रतीक संघवी एवं ऐक अन्य की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (section 438 of Criminal Procedure Code) के तहत अग्रिम ज़मानत आज हाई कोर्ट ने मंज़ूर कर ली।
संघवी की ओर से जहां एडवोकेट वीर कुमार जैन एवं अन्य ने पैरवी की वहीं इसी प्रकरण में गिरफ़्तार पुष्पेंद्र नीमा की ओर से ऐडवोकेट मनोज मुंशी ने पेरवी की प्रकरण में शासन की ओर से जहां विवेक दलाल ज़मानत के विरोध में खड़े हुए थे वही अयोध्या पूरी कॉलोनी रहवासी संघ की ओर से ऐडवोकैट मनोज माथुर ने ज़मानत का विरोध किया लेकिन न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने 50,000 रुपए की ज़मानत पर सभी की अग्रिम ज़मानत के आदेश दिए।और प्रशासन द्वारा क़ायम कराए गए इस प्रकरण में रणवीर सिंह सुदन एवं विमल लुहाडिया पर भी प्रकरण क़ायम है। अब इसी आधार पर इनकी भी ज़मानत के आसार बढ़ गए हैं।






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